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नई दिल्ली। पूर्व पीएम राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) की हत्या के दोषी एजी पेरारिवलन (AG Perarivalan) को 30 दिन की पैरोल दी गई है। एजी पेरारिवलन बीमार पिता की सर्जरी में और अपनी भतीजी की शादी में शामिल होगा। कोर्ट (Court) ने एजी पेरारिवलन को पुलिस एस्कॉर्ट देने का भी आदेश दिया है। पिछले 28 साल से जेल में बंद पेरारीवलन को तमिलनाडु सरकार (Government of Tamil Nadu) ने पैरोल दी है। हालांकि, इस दौरान कोर्ट ने आरोपी को मीडिया से बात नहीं करने के आदेश दिए हैं। पेरारीवलन को इससे पहले 2017 में पिता की बीमारी के लिए दो महीने की पैरोल दी गई थी।
बता दें, हाल ही में राजीव गांधी हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मल्टी डिस्पेलनरी मॉनिटरिंग एजेंसी (MDMA) से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश राजीव हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन की याचिका पर दिया है। एजी पेरारीवलन की याचिका में कहा गया है कि जब तक मल्टी डिस्पेलनरी एजेंसी की जांच पूरी नहीं होती उनकी सजा निलंबित रखी जाए। एजी पेरारीवलन के वकील का कहना है कि वह 26 साल से जेल में है और उन्हें 9 वोल्ट की दो बैटरी सप्लाई के लिए दोषी करार दिया गया था, जिससे बम बनाकर राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी।
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