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Triple Talaq : नई दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सलन लॉ बोर्ड ने तीन तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नया हल्फनामा दायर किया है। हल्फनामे के मुताबिक बोर्ड ने कहा है कि वह वेबसाइट, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से लोगों को एडवाइजरी जारी करेगा। इस एडवाइजरी में निकाह करवाने वालों को तीन तलाक से संबंधित सुझाव दिए जाएंगे। गौरतलब है कि तीन तलाक पर 6 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। 18 मई को सुनवाई खत्म हुई। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
बोर्ड द्वारा एससी में दिए हल्फनामे में कहा गया है कि निकाह के वक्त काजी दूल्हे को सुझाव देगा कि किसी तरह के मतभेद की सूरत में एक बार में तीन तलाक देने से बचा जाए। क्योंकि शरीयत में इस प्रथा को पसंद नहीं किया जाता है। इसके अलावा निकाह के समय काजी दूल्हा और दुल्हन को सुझाव देगा कि निकाहनामे में तीन बार बोलकर तलाक ना देने की शर्त रखी जाए। बोर्ड की 15 और 16 अप्रैल को हुई मीटिंग का हवाला देते हुए लिखा है कि बोर्ड की कार्यसमिति ने उस बैठक में कुछ प्रस्तावों को पारित किया था, जिसमें एक बार में तीन तलाक देने से बचने को कहा गया था।
लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यसमिति की बैठक में तलाक के मुद्दे को लेकर कुछ प्रस्ताव पास किए गए थे। प्रस्ताव में कहा गया था कि तलाक को लेकर शरीयत का रुख एकदम साफ है। बिना किसी कारण तलाक देना और तीन बार तलाक बोलना तलाक देने का सही तरीका नहीं है। इस तरह की प्रथा की निंदा की गई है। इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगा।
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