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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ‘आधार’ (Adhaar) को सोशल मीडिया अकाउंट (Social Media Account) से जोड़ने संबंधी सभी मामले खुद को ट्रांसफर (Transfer) करने का फैसला किया है। अलग-अलग हाईकोर्ट में इससे संबंधित मामले लंबित होने के कारण फेसबुक ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट को स्थानांतरित करने संबंधी याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर जनवरी में केंद्र से रिपोर्ट मांगी थी। बता गया कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई जनवरी में करेगा।
इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार नागरिकों की गोपनीयता पर हमला करने के लिए नहीं है, लेकिन गोपनीयता को राष्ट्रीय हित और संप्रभुता के साथ संतुलित होना चाहिए। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि कोई भी मध्यस्थ यह नहीं कह सकता कि निजता की आड़ में आतंकवादी गतिविधियों को संरक्षण दिया जा सकता है। तमिलनाडु की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल ने उच्च न्यायालओं में लंबित सभी मामलों को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने संबंधी फेसबुक की याचिका का विरोध छोड़ा।
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