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ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में खोले जाने वाली दुकानों को लेकर है Confusion तो पढ़ें यह खबर
Last Updated on April 26, 2020 by Vishal Rana
शिमला/मंडी/कुल्लू। केंद्रीय गृह मामले मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन (Lockdown) अवधि के दौरान दुकानों को खोलने में दी गई छूट से संबंधित जारी किए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने राज्य में इससे संबंधित दिशा-निर्देशों को सख्ती से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्फ्यू में छूट के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें खुली रहेंगी। शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें, आस-पड़ोस की दुकानें तथा आवासीय परिसरों में स्थित दुकानें खुली रहेंगी, जबकि मल्टीब्रैंड तथा सिंगल ब्रैंड मॉल में दुकानें बंद रहेंगी।
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खोली जाने वाली दुकानों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही स्वीकार्य होंगे, जिन्हें मास्क (Mask) पहनना तथा सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि यह छूट सेवाओं से संबंधित दुकानों के लिए नहीं, बल्कि सामान बेचने वाली दुकानों के लिए हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि ये छूट कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में मार्केट या मार्केट परिसरों तथा शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानें बंद रहेंगी। कोविड-19 प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार शराब तथा अन्य निर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री भी बंद रहेगी। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन अवधि के दौरान रेस्टोरेंट, सैलून तथा नाई की दुकानें भी बंद रहेंगी।
मंडी जिला में प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर दुकानों को खोलने के निर्देश दे दिए हैं। रविवार को मंडी में मीडिया ब्रिफिंग करते हुए डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस का जिला में कोई भी मामला ना आने से कर्फ्यू में ढील दी है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने कस्बों में सप्ताह में दो दिन खुलने वाली मोबाइल रिपेयर, रिचार्ज, बुक्स व स्टेशनरी की दुकानों को भी पूरा सप्ताह खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिला मैजिस्ट़ेट ने बताया कि कर्फ्यू के समय में किसी प्रकार की कोई ढील नहीं दी गई है। पहले से जो व्यवस्था जलाई जा रही है आगामी निर्देशों तक उसका पालन जरूरी है।
उन्होंने बताया कि पहले की भांति ही कर्फ्यू में सुबह की सैर के लिए व दिन में खरीददारी के लिए 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ वर्जित दुकानें हैं, जिन्हें जिला में कहीं पर भी खोलने की अनुमति नहीं है। उनमें नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, सलून, लिकर वेंट्स, रेस्टोरेंट, होटल, कैफे व ईटिंग ज्वाइंटस शामिल हैं। इस प्रकार के किसी भी प्रकार के धंधे को खोलने की बिल्कुल मनाही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ कर कहीं पर भी किसी प्रकार की अतिरिक्त छूट का प्रावधान नहीं किया गया है। डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने जानकारी दी कि अभी तक मंडी जिला में 288 लोगों के कोरोना टेस्ट करवाए जा चुके हैं और फिलहाल ये सभी नेगेटिव पाए गए हैं। वर्तमान में जिला में कोई भी कोरोना का मरीज नहीं है।
डीसी कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा ने रविवार को जारी आदेश में कहा है कि कर्फ्यू में ढील अब प्रातः 10 बजे से दोपहर दो बजे तक रहेगी। आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून, शराब की दुकानें, रेस्तरां, होटल, कैफे तथा ढाबों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें 10 बजे से दोपहर दो बजे तक खुल सकेंगी। शहरी क्षेत्रों में वही दुकानें खुलने की स्थिति पहले की तरह ही रहेगी। सभी दुकानों में केवल आधी श्रम शक्ति यानि 50 प्रतिशत कामगार ही काम कर सकेंगे। सभी को सामाजिक दूरी बनाने तथा मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा। सुबह की सैर के लिए प्रातः साढे़ 5 बजे से 7 बजे तक डेढ़ घंटे की रियायत दी गई है। स्वीकृति प्राप्त विभागीय निर्माण कार्यों के लिए संबंधित विभागों के जिला अधिकारी जिला के अंदर कामगारों, मशीनरी तथा वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने के लिए अधिकृत किए गए हैं। निर्माण कार्यों की सूचना संबंधित एसडीएम, जो इंसिडेंट कमाण्डर बनाए गए हैं, को कार्य आरंभ करने से पूर्व देनी होगी। ये आदेश सोमवार यानि 27 अप्रैल से लागू होंगे।