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अनलॉक-1 के बीच 8 से अगर जाना चाहते हैं मंदिर-मस्जिद या Restaurants-Malls तो पढ़ लेना ये रपट
नई दिल्ली। कोविड-19 (Covid-19) के प्रकोप के बीच केंद्र सरकार ने रेस्तरां, मॉल (Restaurants-Malls), होटल और धार्मिक स्थानों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पहली जून से अनलॉक-1 की घोषणा की गई है, इसके अंतर्गत आठ जून से रेस्टोरेंट और मॉल्स को खास ऐहतियात का पालन करने हुए खोलने के निर्देश दिए गए हैं। नए दिशा-निर्देशों (Guidelines) के अंतर्गत धार्मिक स्थल जाते समय धार्मिक ग्रंथों और मूर्तियों को नहीं छूने की सलाह लोगों को दी गई है, मॉल, रेस्टोरेंट जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मॉस्क (Mask) पहनने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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गाइडलाइन की बड़ी बातें
धार्मिक स्थलों में 65 साल से अधिक उम्र के बुजर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं जा सकते है, प्रसाद बांटने पर भी रोक लगाई है, धार्मिक स्थलों में थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी, साथ ही मास्क पहनना जरूरी है, धार्मिक स्थलों को बार-बार सेनिटाइज करना होगा।
मॉल में आने-जाने वालों को रोकने और धार्मिक स्थलों पर मूर्तियों को ना छूने, प्रसाद या चर्णामृत नहीं देने, भजन कीर्तन नहीं करने जैसे निर्देश शामिल हैं, धर्मस्थलों में संगीत तो बजेंगे, लेकिन कलाकारों को जुटाकर भजन-कीर्तन जैसे समारोह आयोजित नहीं होंगे, परिसर में केवल विषम व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी।
बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को रेस्टोरेंट जाने से परहेज करने की सलाह दी गई है, रेस्टोरेंट में हर थोड़ी देर में हाथ धोते रहने की सलाह इन दिशा-निर्देशों में दी गई है, रेस्टारेंट में ग्राहक के जाने के बाद सीट सेनिटाइज करने होंगे, रेस्टोरेंट स्टाफ को ग्लव्ज और मॉस्क पहनना जरूरी होगा, कंटनमेंट जोन में होटल, रेस्टारेंट आदि खोलने की इजाजत नहीं है। अगर कोई कर्मचारी कंटेनमेंट जोन में रहता है तो उसे घर से काम की इजाजत तब तक दी जानी चाहिए जब तो उसका इलाका स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 फ्री नहीं घोषित कर दिया जाता, मंत्रालय के अनुसार इस अवधि को छुट्टियों में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर किसी ऑफिस में कोविड-19 के एक या दो मामले पाए जाते हैं तो पूरे दफ्तर परिसर को बंद करने की जरूरत नहीं है, ऑफिस को वायरस फ्री किए जाने के बाद काम फिर से शुरू किया जा सकता है ।
अगर कोविड-19 के ज्यादा मामले सामने आते हैं तो पूरे भवन को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर से काम करेंगे, मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में हॉस्पिटल और अन्य जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तर बंद रहेंगे। दफ्तर में काम करने वाले ड्राइवर्स को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन, वाहन के अंदर भी करना होगा। दफ्तरों से अपील की गई है कि जितना संभव हो सके वह मीटिंग के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग का इस्तेमाल करें।