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Himachal के इस जिला में भरे जा रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका के पद, जल्द करें आवेदन
Last Updated on February 10, 2021 by Vishal Rana
मंडी। हिमाचल के मंडी (Mandi) जिला के सदर उपमंडल के तहत आंगनबाड़ी (Anganwadi) केंद्र कुम्मी-एक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनबाड़ी केंद्र माण्डल-2 और बैहना में सहायिका के खाली पद (Post) भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवार बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी के कार्यालय में 3 मार्च तक आवेदन कर सकती हैं। साक्षात्कार (interview) 10 मार्च को सुबह 10 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी के कार्यालय में लिए जाएंगे। यह जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर धनी राम ने दी है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार आवेदन हेतु साधारण आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियां अवश्य लगाएं।
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आवेदन करने के लिए अनिवार्य योग्यताएं
उन्होंने कहा कि इन पदों के लिए वही महिला उम्मीदवार पात्र हैं जो संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के लाभान्वित सर्वे क्षेत्र में पहली जनवरी, 2021 को सामान्य रूप से रह रहे परिवार से संबंध रखती हों। उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से 45 यर्ष के बीच होनी चाहिए । आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए शैक्षणिक योग्यता बारहवीं पास जबकि सहायिका के पद के लिए आठवीं पास अनिवार्य है। उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 35 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा घर से कोई भी सदस्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी नौकरी में न हो । इस बारे प्रमाणपत्र उपमण्डलाधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किया होना आवश्यक है। धनी राम ने बताया कि नियुक्ति में उच्च शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualifications), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका, बाल सेविका, बालवाड़ी अध्यापिका, नर्सरी अध्यापिका, संबंधित पंचायत की सिलाई अध्यापिका, ईसीसीई केंद्र में शिशु पालिका के रूप में कार्य अनुभव को अधिमान दिया जाएगा। स्टेट होम या बालिका आश्रम आश्रिता, अनाथ, तलाकशुदा, विधवा, विवाहिता महिला जिसका पति पिछले सात सालों से लापता हो, महिला जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो और वह अपने माता-पिता के साथ रह रही है को भी नियुक्ति में अधिमान दिया जाएगा। दिव्यांग (40 प्रतिशत से अधिक), एससी, एसटी, ओबीसी से सम्बन्धित उम्मीदवारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। दो लड़कियों वाले परिवार से संबंध रखने वाली अविवाहित लड़कियों, विवाहित महिलाओं (जिनके घर में कोई लड़का पैदा न हुआ हो) को निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार अंक दिए जाएंगे, जिसके लिए प्रार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई परिवार नियोजन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।