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#Kangra जिला में यहां खोली जानी हैं उचित मूल्य की दुकानें, 21 तक करें आवेदन
Last Updated on January 4, 2021 by Sintu Kumar
धर्मशाला। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक ने जानकारी देते हुए बताया कि धर्मशाला (Dharamshala) में कोतवाली बाजार, सिविल लाइन व श्याम नगर उचित मूल्य की दुकान आवंटित की जानी हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त जिला कांगड़ा (#Kangra) के विकास खंड इंदौरा की ग्राम पंचायत हलेड़ के हलेड़, विकास खंड रैत की ग्राम पंचायत नेरटी के मछयाल/योल चूड्था, विकास खंड देहरा (Dehra) की ग्राम पंचायत मूहल के हरड़ ठाकुरद्वारा और ग्राम पंचायत मझीण के जमण मैरा तथा विकास खंड फतेहपुर के बाड़ी आदि स्थानों पर भी उचित मूल्य की दुकान आवंटित की जानी हैं। उन्होंने बताया कि उपरोक्त स्थानों पर उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु इच्छुक सहकारी सभा/शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जोकि उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हों, भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में ना हो (ग्राम पंचायत का प्रधान/उप प्रधान/वार्ड सदस्य/ज़िला परिषद के वार्ड सदस्य, नगरपालिका समिति/नगर निगम का पार्ष, विधानसभा का सदस्य ना हो), से उचित मूल्य की दुकान आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार 21 जनवरी तक जिला नियंत्रक, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कांगड़ा स्थित धर्मशाला के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification) दसवीं है। आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, वित्तिय स्थिति से संबंधित दस्तावेज, आवेदक भूतपूर्व सैनिक/शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं तथा परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में ना होने संबंधी प्रमाण पत्र और दुकान की उपलब्धता एवं भडांरण क्षमता संबंधी दस्तावेज की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां सलंग्न की जानी अनिवार्य है, जिनके बिना आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यदि आवेदक बीपीएल (BPL), एससी, ओबीसी, एसटी (ST) परिवार से संबंध रखता है तो इस संदर्भ में प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, अपंगता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक उसी वार्ड का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है तो इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा, एकल नारी से संबंधित दस्तावेज जो भी उपलब्ध हो, की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित छायाप्रतियां भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें, ताकि मैरिट तय की जा सके।