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Awareness camp: ऊना। जेल में बंद विचाराधीन कैदी अपने केस से संबंधित अगर वकील से कोई राय लेना चाहे तो वह ले सकता है, कैदी इस बारे में जेल अधीक्षक के माध्मय से बात कर सकता है। इसके अलावा जेल में बंद कैदी शिक्षा भी हासिल कर सकते हैं। यह जानकारी राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण शिमला के सौजन्य से रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना द्वारा जिला कारागार वनगढ़ में विधिक जागरूकता शिविर के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमन सूद ने की।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमन सूद ने कहा कि पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के भीतर जज के पास पेश करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी एक अदालत में जमानत की अर्जी खारिज हो जाती है तो प्रार्थी ऊपर की अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल कर सकता है। इस मौके पर सहायक अधीक्षक जेल हमीर सिंह राणा सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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