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Himachal में लागू हुई आयुष नीति, जानें कैसे होगा मरीजों को फायदा
Last Updated on January 11, 2020 by
शिमला। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में आयुष नीति लागू कर दी गई है। इस नीति के लिए पहले से ही कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है। इस नीति के आ जाने से आम आदमी और बाहर के लोग आयुष नीति में निवेश कर पाएंगे।आयुष नीति के आ जाने से सरकारी और निजी क्षेत्र में निवेश के जरिए आयुष हेल्थ रेजॉर्ट बनाए जाने जा प्रस्ताव है। नीति का प्रमुख उद्देश्य द्वितीय एवं तृतीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धति (Ayush treatment system) को सुदृढ़ कर रोगियों को आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं दिलवाना है। आयुष नीति (Ayush Policy) से राज्य ने न सिर्फ लोगों को बेहतर आयुर्वेद सेवाएं मिलेंगी, बल्कि हेल्थ टूरिज्म (Health tourism) में भी बढ़ावा होगा।
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हिमाचल में पहली बार इस तरह की नीति लागू की गई है। सरकार के अनुसार आयुष थैरेपी यूनिट स्थापित करने को पूंजी पर सब्सिडी 25 फीसदी रखी गई है जो एक करोड़ तक सकती है। हालांकि, इसमें जमीन से समबंधित खर्च शामिल नहीं किया जाएगा। जबकि चार फीसदी पर लोन मिलेगा। जो हर सालअधिकतम 15 लाख होगा। निवेशक इस नीति के तहत 10 सेक्टरों (आयुष हेल्थ सेक्टर, आयुष मेडिसिटी, आयुष हॉस्पिटल, आयुष योगा और मेडिटेशन सेंटर, आयुष फार्मास्युटिकल, शिक्षण संस्थान, कल्टीवेशन और मेडिकल प्लांट) में निवेश कर पाएंगे।