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पंजाब में 21 मार्च से बस, ऑटो रिक्शा जैसे सार्वजनिक परिवहन पर लगी रोक
Last Updated on March 19, 2020 by Deepak
चंडीगढ़। पंजाब सरकार (Punjab Government) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी की रोकथाम के मद्देनज़र बस, ऑटो रिक्शा और टैंपो जैसे सार्वजनिक परिवहन पर 21 मार्च से रोक लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा, सरकार ने सार्वजनिक समारोहों में 50 लोगों की लिमिट को और घटाकर 20 कर दिया है। गौरतलब है कि भारत में अब तक 177 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। पंजाब (Punjab) में एक शख्स की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। जबकि एक अन्य कोरोना से पीड़ित है।
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बता दें कि पंजाब में कोरोना वायरस के सात नए संदिग्ध मामले मिले हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर शनिवार को पहुंचे पांच लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया और उनके सैंपल लिए गए। इनमें दो पेरिस, दो जर्मनी और एक दुबई से लौटा है। इनमें एक महिला है। इसके अलावा अमेरिका से लौटे होशियारपुर व फरीदकोट के एक-एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया गया है।
कोरोना वायरस के कारण पंजाब और चंडीगढ़ में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के बाद तकनीकी शिक्षण संस्थान और आइटीआई भी बंद कर दिए हैं। ये 31 मार्च तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने सभी सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल भी 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। राज्य में इस अवधि के दौरान कोई भी खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। इसके साथ ही चंडीगढ़ का पंजाब विश्वविद्यालय (PU) को भी बंद कर दिया गया है। बताया जाता है कि पीयू के हॉस्टल भी खाली कराए जाने का भी फैसला किया गया है।