-
Advertisement
कांगड़ा जिला में पहली जून से खुलेंगी नाई की दुकानें, सैलून और Beauty Parlour- यह रहेंगी शर्तें
Last Updated on May 30, 2020 by Deepak
धर्मशाला। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा (Kangra) जिला में सैलून, ब्यूटी पार्लर तथा नाई की दुकानें (Barber shop) कुछ शर्तों के साथ एक जून से प्रातः सात से दो बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इसमें किसी भी नाई की दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर को तभी खोला जा सकेगा जब वहां कार्य कर रहे स्टाइलिस्ट, नाई, ब्यूटीशियन ने स्वास्थ्य विभाग तथा श्रम विभाग कांगड़ा द्वारा आयोजित ट्रेनिंग में प्रमाण पत्र (training Certificate) प्राप्त किया हो। दुकान या सैलून के बाहर हैंड सेंनेटाइजर रखना जरूरी होगा तथा प्रत्येक व्यक्ति को दुकान में प्रवेश करने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। हर दुकान में ग्राहकों का विवरण लिखने के लिए एक रजिस्टर लगाना जरूरी होगा। ग्राहकों को ऑनलाइन या मोबाइल फोन के माध्यम से अपना नंबर लगाना होगा, ताकि एक समय में दुकान पर ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकें।
यह भी पढ़ें: द्रंग नमक खान में चोरी करते युवक Arrest, पीतल- तांबे सहित अन्य सामान पर कर रहा था हाथ साफ
दुकानों के अंदर सामाजिक दूरी की भी अनुपालना जरूरी
दुकानों के अंदर सामाजिक दूरी की भी अनुपालना करनी होगी। प्रत्येक ग्राहक के जाने के बाद कुर्सी को सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ साफ किया जाना जरूरी है। खांसी, जुकाम या सांस की बीमारी के लक्षणों वाले ग्राहकों की सेवा पर प्रतिबंध रहेगा। ग्राहक को मास्क (Mask)पहनना अनिवार्य होगा इसके साथ ही स्टाइलिस्ट, नाई, ब्यूटीशियन को मास्क, टोपी एवं दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। डिस्पोजल दस्ताने, तौलिया, गाउन या डिस्पोजेबल एप्रिन का ही प्रयोग किया जाएगा। उपकरण को साबुन तथा पानी से धोना आवश्यक होगा तथा फिर अल्कोहल से उपचारित किया जाना जरूरी होगा। उपकरणों को सेनेटाइज हर ग्राहक को सर्विस देने के बाद किया जाना जरूरी होगा, जिन उपकरणों को साफ नहीं किया जा सके ऐसे उपकरणों का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें: कृषि Scientist का खुलासा- असली केसर के नाम पर ठगे जा रहे Himachal के किसान
स्टाइलिस्ट, नाई तथा ब्यूटीशियन को दुकान खोलने से पूर्व संबंधित कार्यकारी दंडाधिकारी को वचन देना होगा कि उसे फ्लू जैसे लक्षण नहीं हैं तथा पिछले 14 दिन से अपने राज्य के बाहर नहीं गया है और ना ही किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है। नियमों की उल्लंघना करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन स्टाइलिस्ट, नाई, ब्यूटीशियन ने अभी तक ट्रेनिंग नहीं ली है वे श्रम निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। कांगड़ा जिला में अब तक 1465 लोगों ने ट्रेनिंग हासिल की है।