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Sirmaur में नाई को दिया जा रहा प्रशिक्षण, सरकारी आदेश के बाद खोल सकेंगे अपने सैलून
Last Updated on May 6, 2020 by Vishal Rana
नाहन। जिला सिरमौर में कोविड.19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में आज सभी नाइयों को डीसी कार्यालय (DC office) के बचत भवन में प्रशिक्षण दिया गया। आगामी दिनों में सरकार के आदेश के बाद ही जिला में केवल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे नाई (barber) ही अपना सैलून खोल पाएंगे। वह केवल कैंची के प्रयोग से ही बाल काट पाएंगे तथा ट्रिमर व ब्लेड के इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह जानकारी आज बुधवार को डीसी सिरमौर (DC Sirmaur) डॉ. आरके परूथी ने दी। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में नाहन शहर के सभी पंजीकृत नाई उपस्थित हुए। इस प्रशिक्षण शिविर में सभी को कोविड-19 संक्रमण और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
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उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में जिला के सभी उपमंडल स्तर पर नाइयों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर में स्वास्थय शिक्षिका कोमल चौहान ने बताया कि नाई को ट्रिपल लेयर वाले मास्क पहनने, हर व्यक्ति के बाल काटने से पहले और बाद में दुकान व औजारों को सैनिटाइज करने तथा हैंड वॉश बेसिन में स्वच्छ, गर्म और बहता पानी का इस्तेमाल करने के बारे में बताया गया है। सभी को यह भी बताया गया की एक अलग सिंक में सफाई उपकरण के लिए स्वच्छ, गर्म पानी उपलब्ध होना चाहिए। दुकान व सैलून (Shop & Salon) के प्रवेश द्वार और दुकान के अंदर लिक्विड हैंडवाश या 70 प्रतिशत अल्कोहल आधारित हैंड रब उपलब्ध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कचरे के निपटान हेतु कुड़ादान उपलब्ध होना चाहिए तथा हर सुबह और शाम को परिसर और दुकान में एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट के साथ पोछा लगना चाहिए।
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