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DCP को जानकारी देकर ‘सशर्त’ दिल्ली आ सकेंगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर
Last Updated on January 21, 2020 by
नई दिल्ली। दिल्ली (Delhi) की तीस हजारी कोर्ट ने अपने फैसले को सुधारते हुए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद (Bhim Army Chief Chandrashekhar) को सशर्त दिल्ली आने की इजाज़त दी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली आने से पहले चंद्रशेखर को पूरे कार्यक्रम की जानकारी क्षेत्र के डीसीपी-क्राइम (DCP) को देनी होगी। कोर्ट ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की जमानत शर्तों में मंगलवार को कुछ संशोधन किए हैं। जिसके मुताबिक उन्हें दिल्ली आने पर बताई गई जगह पर ही रुकना पड़ेगा।
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गौरतलब है कि चंद्रशेखर को दरियागंज प्रदर्शन के मामले में सशर्त जमानत देते हुए कोर्ट द्वारा विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र उन्हें दिल्ली से बाहर रहने का आदेश दिया गया था। अब कोर्ट ने जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए कहा है कि वह डीसीपी को टेलीफोन और ईमेल के जरिए सूचित करेंगे कि वे दिल्ली या सहारनपुर में नहीं हैं। उन पर 20 दिसंबर को जामा मस्जिद में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान लोगों को भड़काने का आरोप है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने आजाद को कुछ शर्तों के साथ राहत दी थी।