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शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए 6 सीपीएस को तुरंत प्रभाव से हटाने के हिमाचल हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए है और उनकी नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया है। बुधवार को जस्टिस विवेक ठाकुर और जस्टिस विपिन चंद्र नेगी की कोर्ट में यह मामला लगा था और जहां पर उन्होंने सीपीएस को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए साथ ही सीपीएस एक्ट 2006 को भी निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से इनको मिलने वाली सभी सुविधाओं को वापस लेने को कहा है। याचिकाकर्ता के वकील वीर बहादुर ने कहा कि हाईकोर्ट ने आज सीपीएस को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं।