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हिमाचल कैबिनेट, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, पेंशनरों को मिलेगा पेंशन भत्ता
शिमला। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) का आयोजन किया गया। जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में अधीनस्थ कोर्ट के न्यायिक कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया गया है। वहीं, बैठक में पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और राज्य संवर्ग से संबंध रखने वाले अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों को उनकी संशोधित मूल पेंशन मूल पारिवारिक पेंशन पर क्रमशः 5, 10 और 15 प्रतिशत पेंशन भत्ता (Pension Allowance) प्रदान करने का निर्णय लिया। इससे 65 से 80 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 86,200 पेंशनभोगी तथा पारिवारिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
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हिमाचल प्रदेश में सेवा प्रदाताओं के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स आधार पर तैनात कर्मचारियों (Outsourced Employees) से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट को भी कैबिनेट के समक्ष रखा गया और इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इस मामले में एक नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम-2013 के प्रावधानों के तहत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी की स्थापना की जाएगी। यह कंपनी तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी। यह कंपनी विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, राज्य के शिक्षण संस्थानों, सांविधिक संस्थाओं और राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य उपक्रमों की अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल, अर्द्ध-कुशल और अन्य कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी।
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