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नई दिल्ली। करोड़ों उपभोक्ताओं (Consumers) के लिए राहत (Relief) की खबर है जिनका बिजली,मोबाइल का बिल या दूसरे यूटिलिटी बिल का पेमेंट ऑटो डेबिट (Auto-Debit) होता है। रिजर्व बैंक ने एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन (Additional Factor Authentication) एएफए के लिए नई गाइडलाइन को लागू करने की डेडलाइन को आगे सरका दिया है। आरबीआई (RBI) ने देश में डिजिटल पेमेंट (Digital Payments) को ज्यादा सुरक्षित बनाने के मकसद से एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) लागू करने के निर्देश दिए थे।
रेकरिंग ऑनलाइन पेमेंट में ग्राहकों के हितों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें फ्रॉड से बचने के मकसद से एएफए का इस्तेमाल करते हुए एक फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्देश दिया गया था। इसके लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन बैंक इसमें अपना काम पूरा ना कर सके,अब इसे 30 सितंबर 2021 तक का मौका दिया गया है।
बैंक और भुगतान सुविधा प्रदान करने वाले तमाम प्लेटफार्म मांग कर रहे थे कि नई व्यवस्था को लागू करने के लिए उन्हें कुछ समय दिया जाए। रिजर्व बैंक ने ये तारीख इसलिए बढाई है ताकि उपभोक्ताओं (Consumers) को किसी तरह की परेशानी ना हो। अभी तक ये तारीख 31 मार्च थी, जिसके बाद ऑटोमेटिक भुगतान में परेशानियां आ सकती थीं। नई गाइडलाइन (Guideline) के अमल में आने के बाद यानी सितंबर के बाद ऑटो डेबिट भुगतान की तारीख से पांच दिन पहले ग्राहक को एक नोटिफिकेशन (Notification) भेजना होगा। भुगतान केवल तभी हो पाएगा,जब उपभोक्ता उसे मंजूरी देगा। इसके अलावा,अगर भुगतान की रकम पांच हजार से ज्यादा है तो बैंक उपभोक्ता को ओटीपी (OTP) भी भेजेगा।
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