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हाई कोर्ट से कर्मचारियों को बड़ी राहत-अनुबंध सेवाकाल की रिकवरी की अधिसूचना पर लगाई रोक
Himachal Employees: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट (Himachal Pradesh High Court)ने प्रदेश सरकार की अनुबंध सेवाकाल (Contract Service Period)का वरिष्ठता लाभ लेने वाले कर्मचारी से वित्तीय रिकवरी की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। मामला आज सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में लगा था जिस पर न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की अदालत ने कर्मचारियों को राहत देते हुए सरकार की नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर
20 फरवरी से लागू हुए सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 में यह बड़ा फैसला हुआ है। कई विभागों में कर्मचारियों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता एवं वित्तीय लाभ दिया गया है। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया था कि उन याचिकाओं के याचिकाकर्ता, जिनका निर्णय सीडब्ल्यूपी संख्या 2004/2017, शीर्षक ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य है, के साथ-साथ सीडब्ल्यूपी संख्या 629/2023 के अनुरूप किया गया है और जिनकी सेवाओं को 12 दिसंबर 2003 के बाद नियमित किया है, वे नियमितीकरण से पहले उनके द्वारा की गई संविदा सेवाओं के लिए वरिष्ठता, वेतन वृद्धि, पदोन्नति आदि जैसे किसी भी लाभ के हकदार नहीं हैं। उन्हें तत्काल वापस लेकर रिकवरी की जाएगी लेकिन आज हाई कोर्ट ने उस अधिसूचना पर रोक लगा दी है। इस फैसले से प्रभावित कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के इस आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों को सुनने के बाद सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। यह फैसला हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है।
मामले पर सुनवाई 1 अप्रैल को निर्धारित
गौरतलब है कि कई विभागों में अनेकों कर्मचारियों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अनुबंध सेवाकाल को वरिष्ठता में जोड़ते हुए इससे उपजे वित्तीय लाभ दिए गए हैं। जबकि अनेकों कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आने के बाद उन्हें यह लाभ दिए जाने थे लेकिन सरकार ने वित्तीय बोझ को देखते हुए हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को शून्य करने के लिए सेवा शर्तों को लेकर एक अधिनियम लाया। अब कर्मचारियों ने इस अधिनियम और इस अधिनियम के तहत जारी अधिसूचनाओं को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले पर सुनवाई 1 अप्रैल को निर्धारित की गई है
कुलभूषण खजूरिया