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लोकसभा में सोमवार को चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 (Election Laws (Amendment) Bill, 2021)पारित कर दिया गया। इस विधेयक में मतदाता सूची को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने का प्रावधान शामिल किया गया है। इससे मतदाता पंजीकरण अधिकारी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने वाले लोगों की आधार संख्या प्राप्त कर सकेंगे।
केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू (Kiren Rijiju, Minister of Law and Justice of India) ने बिल को लोकसभा में पेश किया। बिल में वोटर लिस्ट में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए वोटर ID और लिस्ट को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से जोड़ने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने इसका विरोध करने को लेकर जो तर्क दिया है वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के हिसाब से ही है। विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विधेयक के पारित होने के तुरंत बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
लोकसभा में बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस नेता शशि थरूर (Congress Leader Shashi Tharoor) ने कहा कि आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या हैं, जिसमें नागरिकों की बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी शामिल है। आधार केवल निवास का प्रमाण होना चाहिए, यह नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वोटर्स (Voters) से आधार मांग रही है तो सरकार को केवल एक दस्तावेज मिलेगा, जो नागरिकता नहीं बल्कि उसका निवास बताता है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके सरकार संभावित रूप से गैर-नागरिकों को भी मतदान का अधिकार दे रही है। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल (Central Cabinet) ने पिछले हफ्ते बुधवार को चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी।
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