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मुंबई। अभिनेता गोविंदा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 20 साल पुराने मानहानि के एक मामले में अस्थायी राहत प्रदान की है। इस मामले में अभिनेता पर बिहार और उत्तर प्रदेश का अपमान करने का आरोप है। गोविंदा पर आरोप था कि उन्होंने एक हिंदी फिल्म के गाने में बिहार और उत्तर प्रदेश को बदनाम किया। हाईकोर्ट ने इस मामले में अभिनेता को गिरफ्तारी से सुरक्षा दे दी। जस्टिस साधना जाधव ने गोविंदा को 25000 रुपए की जमानत पर चार सप्ताह के लिए ट्रांजिट राहत दी है।
न्यायाधीश ने उन्हें झारखंड की अदालत में पेश होने को कहा है। झारखंड की अदालत ने उन्हें छह मार्च को हाजिर होने का समन थमाया है। इसी अदालत में उनके खिलाफ मामला दायर किया गया है। वर्ष 1997 में झारखंड के पाकुर जिले के एक वकील ने गोविंदा के खिलाफ आपराधिक मामला दायर किया था। उनके खिलाफ ‘छोटे सरकार’ फिल्म में ‘एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे’ में बिहार और उत्तर प्रदेश का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। झारखंड की अदालत का समन मिलने के बाद गोविंदा ने बांबे हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी।
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