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बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को दी जमानत ,आज जेल में ही रहेंगे
Last Updated on October 28, 2021 by Deepak
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक बड़ी राहत देते हुए क्रूज ड्रग्स मामले में जमानत दे दी है। आर्यन के अलावा हाईकोर्ट ने अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी है, जिन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा एक क्रूज शिप पर चल रही रेव पार्टी के दौरान की गई छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था।
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न्यायमूर्ति एन. डब्ल्यू. सांब्रे ने तीनों को जमानत दी। अदालत शुक्रवार को इस मामले में विस्तृत आदेश पारित करेगी। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि खान, मर्चेंट और धमेचा अदालत के आदेश प्राप्त होने तक जेलों से बाहर नहीं निकलेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद भी आर्यन आज घर नहीं जा सकेंगे। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने बताया है कि वो आज नहीं छूटेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन को जमानत दे दी है,हालांकि आज वह घर नहीं जा सकेंगे। डिटेल ऑर्डर कल आएगा, तब तक वह जेल में ही रहेंगे। आर्यन कल या परसों जेल से वापस घर जा सकेंगे।
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सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंह ने जमानत का जोरदार विरोध किया। एनसीबी ने कहा कि आर्यन करीब दो साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं और साजिश का हिस्सा हैं। क्रूज पर ड्रग्स की जानकारी उन्हें थी, आर्यन को बेल नहीं दी जा सकती है। इसपर कोर्ट ने पूछा कि आर्यन पर ड्रग्स के कारोबार के आरोप का आधार क्या है? इस सवाल पर एनसीबी ने कहा कि आर्यन के व्हाट्सएप चैट से बात सामने आई है। एनसीबी के दावे पर आर्यन खान की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि एनसीबी को साजिश का सबूत देना चाहिए। आर्यन को नहीं पता था कि उसके दोस्त के पास ड्रग्स है। आर्यन खान ने कोई साजिश नहीं की।
–आईएएनएस
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