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ब्रेकिंगः Curfew में ढील के दौरान दो दिन खुलेंगी किताब-कापियों की दुकानें, यह दिन तय
शिमला। हिमाचल में सोमवार और गुरुवार को कर्फ्यू में ढील के दौरान स्टेशनरी और कॉपी-किताबों की दुकानों (Book Shops) भी खुली रहेंगी। वहीं, जिस जिला में कर्फ्यू में ढील का समय है, उसी समय यह दुकानें भी खुली रहेंगी। शिमला और मंडी में दुकानें सुबह 10 बजे से एक बजे तक खुली रहेंगी। वहीं कांगड़ा जिला में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक दुकानों खुलीं रखीं जा सकेंगी। दुकानदारों और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के आदेशों की पालना करना जरूरी होगा।
डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि राज्य सरकार के नवीनतम दिशा-निर्देशों के तहत कांगड़ा जिला में स्कूल तथा कॉलेज की किताबों से संबंधित बुक स्टोर अब सप्ताह में सोमवार तथा गुरुवार को प्रातः आठ बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक खुलेंगे। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई आरंभ हो चुकी है तथा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ही किताबों की दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है। खाद्य वस्तुओं, सब्जियों तथा मेडिसन तथा खादों व कीटनाशक दवाइयों की दुकानों को पहले की तरह ही प्रातः आठ बजे से दोपहर 11 बजे तक खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करना जरूरी है तथा सामाजिक दूरी को बनाए रखें, घरों से बाहर कम से निकलें और विशेषकर बुर्जुगों तथा बच्चों को भी घर में ही रहना जरूरी है।
डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर ना पड़े, इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की है। व्हाट्सएप व अन्य ऑनलाइन माध्यमों से स्कूली बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है, ऐसे में प्रदेश सरकार ने स्टेशनरी और कॉपी-किताबों की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है ताकि विद्यार्थी अपनी जरूरत की किताबें बाजार से खरीद सकें। इन निर्देशों के अनुरूप मंडी जिला में सोमवार और गुरुवार को कॉपी-किताबों की दुकानें खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि ये दुकानें सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोली जाएंगी।
ट्रक रिपेयर व टायर पंक्चर की दुकानें भी खुली रहेंगी
डीसी मंडी ने कहा कि इसके अलावा कर्फ्यू व लॉकडाउन के दौरान मंडी जिला में नेशनल हाईवे पर टायर पंक्चर व ट्रक रिपेयर की दुकानें भी खुली रखने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला में ट्रकों के जरिए जरूरी सामान की ढुलाई की जा रही है। ऐसे में कोई खराबी आने पर ट्रक की रिपेयर की सुविधा देने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर लोगों को संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। साथ ही एसडीएम को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि वे तय करें कि उनके क्षेत्र में रिपेयर व पंक्चर की कौन सी दुकानें, किस समय खोली जाएं।