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हिमाचल के इस जिला ने निर्माण सामग्री से जुड़ी दुकानें खोलने को जारी किए ये निर्देश
Last Updated on May 16, 2021 by Sintu Kumar
ऊना । कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew) की पाबंदियों में अब निर्माण सामग्री से जुड़ी दुकानें, इलेक्ट्रिकल व हार्डवेयर की दुकानों को दो दिन के लिए छूट मिलेगी। निर्माण सामग्री से जुड़ी दुकानें मंगलवार व शुक्रवार को प्रातः 8 से 11 बजे तक तीन घंटे के लिए खुल सकेंगी। इसके अतिरिक्त शादी पर जारी पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। शादी में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे तथा बारात भी निकाली जाएगी। शादी समारोह के लिए मैरिज पैलेस, कम्यूनिटी हॉल बुक नहीं किए जा सकते हैं तथा टैंट आदि की व्यवस्था भी नहीं की जा सकती है। शादी में डीजे व बैंड भी इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। आयोजक को सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य कोविड गाइडलाइन्स का पालन करना अनिवार्य होगा। डीसी ऊना राघव शर्मा (DC Una Raghav Sharma) ने बताया कि अब आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्यालयों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं।
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राघव शर्मा ने बताया कि आदेशों के तहत शनिवार व रविवार के दिन सब्जी, फल व दूध की दुकानें प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक खुल सकती हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। जबकि सोमवार से शुक्रवार तक सब्जी, फल व दूध की दुकानें के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकानें, किराना, मीट, मछली तथा अन्य खाद्य संबंधी दुकानें, पशु चारे की दुकानें, बीज, खाद तथा कीटनाशकों की दुकानें, ऑटो रिपेयर शॉप्स, कृषि उपकरण रिपेयर करने की दुकानें, कुरियर सर्विस तथा लोकमित्र केंद्र प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक खुले रहेंगे। जबकि मंगलवार व शुक्रवार के दिन (Construction Material Shop) भवन निर्माण से संबंधित, हार्डवेयर तथा इलेक्ट्रिकल की दुकानें 8 से 11 बजे तक तीन घंटे तक खुली रहेंगी।
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