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धर्मशाला। बंजार बस हादसे के बाद ओवरलोडिंग बंद करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बसों में ओवरलोडिंग बंद करने के बाद बुधवार को एडीसी राघव शर्मा ने एचआरटीसी प्रबन्धन समेत निजी बस संचालकों (bus operator) को बसों के भीतर वाहन चालक का फोटो, उसका नाम तथा वैध लाइसेंस की पूर्ण जानकारी प्रदर्शित करने के साथ आरटीओ कार्यालय (RTO office)का दूरभाष नंबर लिखने के आदेश दिए। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने.अपने वाहन चालक की संपूर्ण जानकारी सात दिनों के भीतर आरटीओ कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा।
एडीसी राघव शर्मा (ADC Raghav Sharma) ने एचआरटीसी व निजी बस संचालकों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए निजी बस संचालकों से अपनी बसों में वाहन चालकों की भर्ती करते समय वैध लाईसेंस की गहनता से जांच करने तथा मोटर वाहन नियमों की अनुपालना के अनुरूप ही भर्ती करने की सख्त हिदायत दी।
इस अवसर पर आरटीओ मेजर (डॉ.) विशाल शर्मा ने कहा कि प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल (Private Driving Schools) अपने संस्थान में बायोमिट्रिक मशीन लगाएं है, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लोग प्रशिक्षण के लिए अपना पूर्ण समय दे सकें।
उन्होंने कहा कि निर्धारित मापदंडों के तहत ड्राइविंग टेस्ट लेने व लाइसेंस जारी करने के लिए कांगड़ा ज़िला के कच्छयारी (खोली) तथा जसूर में आटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेक(Automatic Driving Track) बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त समयसारिणी में त्रुटियों के निपटारे के लिए कमेटियां गठित की गई हैं, जो इस विषय पर चर्चा के उपरांत स्थाई समाधान करेंगी।
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