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शिमला। कैबिनेट ने जंदरागल धर्मशाला में सरकारी भूमि को केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कराटे-डू के स्थान पर कराटे को सरकारी सेवाओं में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती के लिए मिलने वाले 3 प्रतिशत आरक्षण में शामिल किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवाकर (संशोधन) अध्यादेश 2018 में संशोधन की भी स्वीकृति प्रदान की। इसके अंतर्गत न्यूनतम कर योग्य कारोबार को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का भी निर्णय लिया। इससे राज्य में छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
छोटे करदाताओं (कम्पोजिशन डीलर) को आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है और अब वे यह रिर्टन मासिक की बजाय त्रैमासिक जमा कर पाएंगे तथा करों का भुगतान भी त्रैमासिक किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के चच्योट तहसील के गांव खारसी में नियमित पशु औषधालय को खोलने तथा शिमला जिला के थरोच में पशु औषधालय को आवश्यक स्टाफ सृजित करने के साथ पशु अस्पातल में स्तरोन्नत करने की स्वीकृत दी।
मंत्रिमंडल ने संभावित औद्योगिक जोन के औद्योगिक गलियारा में योजना विकास गतिविधियों के लिए कांगड़ा जिला के जसवां तहसील में जंदोड़ तथा कोटला में कानूनगो वृत्त, रक्कड़ तहसील में परागपुर कानूनगो वृत्त, देहरा तहसील में ढलियारा तथा भागल कानूनगो वृत्त, डाडासिबा तहसील में जम्बाल कानूनगो वृत्त को सम्मिलत करने का निर्णय लिया।
बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगाणा को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सरकार (एलोकेशन) नियम 1971 में क्रम संख्या 10 की जगह उद्योग विभाग के नए विषय इंटेग्रेटिड डवेलेमपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक सेक्टर को भी शामिल करने का निर्णय लिया।
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