-
Advertisement
हिमाचल Nagar Nigam Election: थमा प्रचार, अब डोर-टू-डोर पर होगा जोर
Last Updated on April 5, 2021 by
शिमला। हिमाचल के चार नगर निगम धर्मशाला (Nagar Nigam Dharamshala), पालमपुर, मंडी और सोलन में सात अप्रैल को वाले चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज 5 बजे के बाद थम गया है। अब किसी भी प्रकार की बैठक, जनसभा और जुलूस आदि नहीं हो सकेगा। प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार पर जोर देंगे। चार नगर निगम में 7 अप्रैल को वोट डलेंगे और उसी दिन परिणाम भी घोषित होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि 7 अप्रैल को मतदान के दिन नगर निगम मंडी में सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) रहेगा। इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। मतदान के दिन नगर निगम मंडी में सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा। दैनिक वेतनभोगियों के लिए भी इस दिन सवैतनिक अवकाश रहेगा। प्रदेश के विभिन्न भागों में सेवारत नगर निगम मंडी से संबंधित कर्मचारियों को मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। इसके लिए उन्हें अपने मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी की ओर से जारी मतदान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
यह भी पढ़ें:#Solan में Congress पर बरसे जयराम के दो मंत्री, वीरभद्र सिंह से पूछे सवाल
उन्होंने बताया कि मंडी नगर निगम (Mandi Nagar Nigam) के 15 वार्ड में 38 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हर वार्ड में दो ईवीएम (EVM) रहेंगी, जिनमें एक मतदान के लिए उपयोग में लाई जाएगी और दूसरी बैकअप के तौर पर रखी जाएगी। इसके अलावा स्पेयर मशीन सेक्टर अधिकारियों को भी दी जाएंगी। इस तरह कुल 91 ईवीएम तैयार की गई हैं। 7 अप्रैल को सुबह 8 बजे से सायं 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग (State election commission) के निर्देशानुरूप कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को उनके मताधिकार के प्रयोग के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सायं 4 बजे के बाद कोरोना संक्रमित मतदाता संबंधित पोलिंग बूथ पर मतदान कर सकेंगे। बता दें कि नगर निगम मंडी के 15 वार्डों के लिए 7 अप्रैल को होने वाले चुनाव में कुल 32,938 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 16,745 महिला और 16,193 पुरुष मतदाता हैं । नगर निगम मंडी के 15 वार्डों के लिए 75 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
नगर निगम धर्मशाला और पालमपुर (Palampur) के चुनाव के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति (DC Kangra Rakesh Kumar Prajapati) द्वारा दोनों नगर निगम क्षेत्रों में 7 अप्रैल को मध्यरात्रि या मतगणना समाप्त होने तक शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान नगर निगम के क्षेत्रों में होटल, कैटरिंग हाउस, सराय, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर शराब बिक्री नहीं होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला में आज 5 अप्रैल सायं 3 बजे से 7 अप्रैल, 2021 की मध्यरात्रि तक कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक बैठक, सभा या जुलूस को संबोधित नहीं कर सकता है, न ही किसी चुनावी मामले को सिनेमाटोग्राफी (Cinematography), टेलीविजन या अन्य माध्यम से जनता के सामने प्रदर्शित कर सकता है।
यह भी पढ़ें:राठौर बोले- चारों नगर निगम जीतेगी #Congress, जनता BJP से परेशान
हिमाचल प्रदेश निकाय अधिनियम 1994 की धारा 304-आर के प्रावधानों के अनुसार 07 अप्रैल, 2021 को नगर निगम सोलन तथा नगर परिषद कंडाघाट में सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत मतदान के लिए निर्धारित समय की समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से नगर निगम सोलन तथा नगर पंचायत कंडाघाट की परिधि में मदिरा आदि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में डीसी सोलन केसी चमन (DC Solan Casey Chaman) द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। नगर निगम सोलन तथा नगर पंचायत कंडाघाट के लिए 07 अप्रैल, 2021 को मतदान होना है।
नगर निगम सोलन तथा नगर पंचायत कंडाघाट की परिधि में 07 अप्रैल, 2021 को निर्वाचन के दृष्टिगत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में उपायुक्त सोलन एवं निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार नगर निगम सोलन तथा नगर पंचायत कंडाघाट की परिधि में सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शिक्षण संस्थानों तथा औद्योगिक संस्थानों में अवकाश रहेगा। उक्त क्षेत्रों की परिधि में 07 अप्रैल, 2021 को दुकानें भी बंद रहेंगी। नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट अधिनियम 1881 की धारा 25 के तहत एवं दिहाड़ीदारों के लिए भी यह वैतनिक अवकाश होगा।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group