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नई दिल्ली। अगर आपके ऑफिस में सो से ज्यादा कर्मचारी हैं तो कैंटीन (Canteen) खोलने की तैयारी कर लो। पहली अप्रैल ज्यादा दूर नहीं है,वरना मोदी सरकार (Modi government) तो इसके लिए नियम लेकर आ रही है। केंद्र सरकार ने योजनाओं को मजबूती से लागू करने के लिए वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त करने के भी नियम तय कर दिए हैं। केंद्र सरकार इन नियमों को बदलाव की कड़ी के तहत पहली अप्रैल से लागू करने की तैयारी में है।
केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से पिछले साल जारी व्यावसायिक सुरक्षा,स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 में इस बारे में प्रावधान किए गए हैं, जिन्हें हितधारकों के साथ चर्चा के बाद लागू किया जा सकता है। इसी के तहत 100 कर्मचारियों (100 Employees) से ज्यादा वाली कंपनियों को अपने यहां कैंटीन खोलना जरूरी होगा। कर्मचारियों की संख्या में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले (Contract workers) भी शामिल किए जाएंगे।
इसके साथ ही अब कंपनियों को वेलफेयर ऑफिसर (Welfare Officer) नियुक्त करने होंगे,ताकि कामगारों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। इसके साथ-साथ सरकार ने प्रवासी मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये नियम भी बनाया है कि अगर कंपनी उन्हें साइट पर ले जा रही है तो काम से वापस लौटते हुए उन्हें यात्रा भत्ता देना होगा। ऐसे में बहुत सारी कंपनियों को अपने सिस्टम में बदलाव करना होगा। बहरहाल देखना होगा कि पहली अप्रैल से इन नियमों के लागू होने के बाद इसे धरातल पर कितना लागू करवाया जाता है।
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