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ताइवानी को Guest House में ठहराने की सूचना नहीं देने पर प्रबंधक पर मामला दर्ज
Last Updated on March 18, 2020 by Deepak
मैकलोडगंज। हिमाचल के धर्मकोट स्थित एक गेस्ट हाउस में विदेशी पर्यटक के आगमन पर सी फॉर्म ना भरने व पुलिस अधीक्षक की विदेशी पंजीकरण शाखा को ऑनलाइन सूचित ना करने के आरोप में गेस्ट हाउस प्रबंधक लोकिन्द्र शर्मा के विरुद्ध विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1946 की धारा 14 (सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस चैकिंग के दौरान गेस्ट हाउस (Guest House) में एक विदेशी पर्यटक जिसका नाम जिन सांग शेन ताइवान (Taiwan) का रहने वाला है पाया गया।
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गेस्ट हाउस प्रबंधक लोकिन्द्र शर्मा ने विदेशी पर्यटक के आगमन पर सी फॉर्म नहीं भरा था। जिस पर लोकिन्द्र शर्मा के विरूद्ध विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1946 की धारा 14 (सी) के तहत मैक्लोडगंज (Mcleodganj) पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस संदर्भ में सभी होटल, गैस्ट हाउस, होम स्टे के मालिकों एवं प्रबंधकों से कहा है कि कोई भी विदेशी नागरिक यदि आपके पास ठहरने के लिए आता है तो विदेशी नागरिक का चौबीस घंटे के भीतर फार्म सी भरें तथा कार्यालय पुलिस अधीक्षक की विदेशी पंजीकरण शाखा को ऑन लाईन प्रेषित करें अन्यथा होटल, गैस्ट हाउस, होम स्टे मालिक के खिलाफ विदेशी अधीनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।