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Mumbai Airport Scam : जीवीके ग्रुप के चेयरमैन व उनके बेटे के खिलाफ CBI ने दर्ज किया केस
Last Updated on July 2, 2020 by
नई दिल्ली। सीबीआई (CBI) ने जीवीके ग्रुप ऑफ कंपनीज (GVK Group of Companies) के चेयरमैन जी वेंकट कृष्णा रेड्डी और उनके बेटे जीवी संजय रेड्डी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट में 705 करोड़ रुपए के हेर-फेर के आरोप में यह कार्रवाई की गई। एफआईआर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ अफसरों, एमआईएल, जीवीके एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और 9 दूसरी प्राइवेट कंपनियों के भी नाम हैं।
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एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने 2012 से 2018 के बीच मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) के डेवलपमेंट के नाम पर घोटाला किया। जीवीके ग्रुप ने एमआईएएल के सरप्लस फंड में से 395 करोड़ रुपए अपनी दूसरी कंपनियों में लगाए। एमआईएएल के मुंबई बेस्ड होने के बावजूद सरप्लस फंड को हैदराबाद के बैंकों में रखा। इस हेरा-फेरी के लिए बोर्ड मीटिंग का फर्जी प्रस्ताव तैयार किया गया। दूसरी ओर फर्जी कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर 310 करोड़ की हेरा-फेरी की गई। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिडेट कंपनी का गठन जीवीके एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ने कुछ विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर किया। इसमें 50.5 फीसदी की हिस्सेदारी जीवीके के पास है, वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
एएआई और एमआईएएल (AAI and MIAL) के बीच 2006 में एग्रीमेंट हुआ था कि मुंबई एयरपोर्ट को एमआईएएल चलाएगी और सालाना रेवेन्यू का 38.7% एएआई को फीस के तौर पर देगी। बाकी रकम एयरपोर्ट के मॉडर्नाइजेशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस में खर्च की जाएगी।