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नई दिल्ली। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुनवाई कर रहे CBI जज एसके यादव ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए उन्हें और छह महीने का वक्त चाहिए। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) को कहा कि सीबीआई जज एसके यादव जब तक फैसला नहीं देते, तब तक उन्हें रिटायर न किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेहद जरूरी है कि सीबीआई जज एसके यादव मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाएं। कोर्ट ने कहा कि हम अनुच्छेद 142 के तहत आदेश जारी करेंगे कि उन्हें 30 सितंबर को रिटायर न किया जाए। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि जज एसके यादव के कार्यकाल (Tenure) को कैसे बढ़ाया जा सकता है? साथ ही कानूनी प्रावधान क्या है? शुक्रवार तक उत्तर प्रदेश सरकार को बताना है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगा।
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