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नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पूरे देश को 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन (Lockdown) पर रखा गया है। इस दौरान सभी लोग अपने-अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। प्रशासन द्वारा लॉक डाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को हरसंभव सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच केंद्र सरकार (Central Government) ने देश की जनता को बड़ी राहत देने हुए लॉकडाउन के दौरान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सभी ज़रूरी और गैर-ज़रूरी वस्तुओं में भेद किए बिना उनकी ढुलाई की अनुमति देने को कहा है।
सरकार की तरफ से इस बारे में जानकारी देते केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि हैंडवाश, साबुन, मुंह धोने वाली सामग्री जैसे साफ-सफाई के सामान, बैटरी और चार्जर तथा दूध एवं अखबार की सप्लाई चेन को भी अनुमति दी गई है। केन्द्रीय गृह सचिव ने इस बताया कि इस छूट के तहत प्रिंट मीडिया के लिए न्यूज़ पेपर्स की डिलीवरी भी शामिल है। भल्ला ने कहा दूध संग्रह और उसके वितरण से जुड़े सभी चेन जिसमें पैकिंग मटेरियल्स भी शामिल है, उसे भी लॉकडाउन की अवधि के दौरान इजाजत दी गई है। उन्होंने कहा कि ग्रोसरिज, हैंडवॉश से जुड़े हाइजीन प्रोडक्ट्स, ओरल केयर आइटम्स, बैटरी सेल्स और चार्जर की ढुलाई भी में छूट दी गई है। गौरतबल है कि देश में लॉकडाउन का छठवां दिन है। लगातार देशभर से कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं। केन्द्र सरकार की तरफ से आवश्यक और गैर आवश्यक माल ढुलाई की इजाजत इसलिए दी गई है ताकि इन लोगों की कमी न हो और लोगों को सुचारु रूप से ये चीजें मिलती रहे।
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