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नया नियम: अब 24वें हफ्ते में भी अबॉर्शन करा सकेंगी महिलाएं, मोदी कैबिनेट की मंजूरी
Last Updated on January 29, 2020 by
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल (Central Cabinet) ने चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 (Medical Abortion Amendment Bill 2020) को बुधवार को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 में संशोधन का रास्ता भी साफ हो गया है। पीएम नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अबॉर्शन कराने की अनुमति के लिए अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने की अनुमति दी गई है। इस बिल के जरिए अब महिलाएं 24वें हफ्ते भी गर्भपात करा सकेंगी। इस बिल को संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा।
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#Cabinet approves The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2020#cabinetdecisions
Details here: https://t.co/NF7478LR8K
— PIB India (@PIB_India) January 29, 2020
इस विधेयक के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने बताया कि 20 सप्ताह में गर्भपात कराने पर मां की जान जाने के कई मामले सामने आए हैं, इसलिए 24 सप्ताह में गर्भपात कराना सुरक्षित होगा। जावड़ेकर ने गर्भपात कराने की सीमा 24 सप्ताह करने पर कहा कि इस कदम से दुष्कर्म पीड़िताओं और नाबालिगों को मदद मिलेगी। सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि संबंधित मंत्रालय और नीति आयोग की राय लेने के बाद गर्भपात संबंधी कानून में संशोधन के मसौदे को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा जिसके बाद उसे कानून मंत्रालय के पास भेज दिया जाएगा ताकि गर्भपात संबंधी कानून पर जरूरी संशोधन हो सके।