-
Advertisement
केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नियम में किया बदलाव, जानने के लिए पढ़ें
Last Updated on May 12, 2020 by
नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच देशभर के राशनकार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार (Central government) ने एक नियम में बदलाव किया है जिसका फायदा करोड़ों लोगों को मिलने की उम्मीद है। ऐसे करोड़ों राशनकार्ड धारक (Ration card holders) हैं जो अभी तक आधार से लिंक नहीं हो सके हैं ये खबर उन लोगों के लिए ही है। खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब ऐसी खबरें चल रही थीं कि आधार से नहीं जुड़े राशन कार्ड रद्द हो जाएंगे।
आधिकारिक बयान में बताया गया कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की जिम्मेदारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की सात फरवरी 2017 की अधिसूचना के आधार पर दी गई है। इस अधिसूचना को समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है। अब इस काम की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 तक कर दिया गया है। जब तक मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश नहीं जारी करता तब तक किसी भी सही लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन देने से मना नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि किसी का राशन कार्ड आधार संख्या नहीं जुड़े होने के कारण रद्द नहीं किया जाएगा।