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केंद्र ने J&K के लिए जारी की डोमिसाइल नीति, 15 साल से रहने वाला होगा निवासी
Last Updated on April 1, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लिए डोमिसाइल नीति जारी की है, जिसके तहत केंद्रशासित प्रदेश (Union Territory) में सरकारी नौकरियों के लिए अधिवास को फिर से जारी किया है। इस अधिसूचना के तहत कोई भी व्यक्ति जो जम्मू-कश्मीर में 15 साल से रह रहा हो, वह वहां का निवासी होने के लिए पात्र होगा। इसके अलावा ऐसे छात्र जिन्होंने सात साल तक राज्य में पढ़ाई की हो, और वह 10 वीं कक्षा या 12 वीं कक्षा की परीक्षा में उपस्थित हुआ हो वह भी अधिवास के पात्र होंगे।
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नए नियमों के अनुसार, केवल इन्हीं लोगों को राजपत्रित और गैर-राजपत्रित सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी। राहत और पुनर्वास आयुक्त द्वारा पंजीकृत प्रवासियों को संशोधित आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार के मंगलवार के फैसले से यह आशंका जताई जा रही है कि अनुच्छेद 370 के स्क्रैपिंग के बाद जम्मू-कश्मीर में जनसांख्यिकीय बदलाव होगा, जो राज्य के विषयों को नौकरियों, संपत्ति के मालिक और कानून बनाने के अधिकार की गारंटी देता है। नए सरकारी आदेश के तहत अधिवास को पहचान आधारित निवास के बजाय एक प्रशासनिक श्रेणी के रूप में परिभाषित किया जाएगा।