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टोल टैक्स (Toll Tax)के नियमों में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने इस संबंध में जानकारी दी है। यह जो नया नियम बनाया गया है इसके तहत कई लोगों को टोल टैक्स नहीं चुकाना होगा। इस नियम को लेकर पूरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। देशभर में सड़कों की स्थिति बदल रही है। ठीक उसी तरह से टोल टैक्स भी बढ़ाया जा रहा है। अब केंद्र सरकार (Central government) की ओर से टोल टैक्स के लिए नए नियम जारी कर दिए गए हैं। इन नियमों के मुताबिक कई लोगों को अब टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा।
मध्यप्रदेश में भी राज्य सरकार ने नियम जारी किए हैं। वहां के लोगों की समझो एक किस्म की लॉटरी लग गई है। मध्यप्रदेश में निजी वाहनों को किसी भी किस्म का टोल टैक्स नहीं चुकाना होगा। सिर्फ कार्मिशियल वाहनों (Commercial Vehicles) पर ही टोल टैक्स लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन (Madhya Pradesh Road Development Corporation) के डीएम एमएच रिजवी ने बताया कि पहले सभी चार पहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूलने का फैसला किया गया था मगर अब सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार केवल कमर्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स वसूला जाएगा।
इस संबंध में पिछले महीने कैबिनेट की मीटिंग भी हुई थी। उसमें भी जानकारी दी गई थी कि इस रूट पर कार, जीप और यात्री बसों समेत निजी वाहनों को भी टोल टैक्स में राहत देने का फैसला लिया गया था। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि अगले माह तक टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से टोल टैक्स ना देने वालों की एक लिस्ट तैयार कर ली गई है। इस लिस्ट में पहले केवल नौ केटेगरी के लोगों को शामिल किया जाता था, मगर अब इसको बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। इसमें सरकारी कर्मचारी से लेकर शव लेकर जाने वाहनों को भी शामिल किया गया है। इन लोगों को किसी तरह का टोल टैक्स नहीं देना होगा। राज्य सरकार ने कहा है कि संसद और विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के वाहन और गैर व्यावसायिक व्हीकल, भारतीय सेना, फायर ब्रिगेड, भारतीय डाक, कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली, ऑटो रिक्शा, दो पहिया वाहन और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलावा यात्री वाहनों को भी टोल टैक्स में छूट मिलेगी।
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