- Advertisement -
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए हेलमेट से सम्बंधित एक नया आदेश जारी किया है। इसके बाद 15 जनवरी 2019 से सभी दोपहिया वाहन चालकों केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए मानक के अनुसार बनाया हुआ खास हेलमेट पहनना होगा। वरना जो कंपनियां इन मानकों का पालन नहीं करतीं उन्हें दो साल की जेल या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।
– बिना ISI मानक बनाने, बेचने और भंडारण करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
– यह हेलमेट ब्यूरो आफ इंडियन स्टेंडर्ड (BIS) के IS 4151:2015 के मानकों पर खरे होने चाहिए।
– इंडस्ट्रियल हेलमेट पहनने वालों पर की जाएगी कार्रवाई।
– IS 4151:2015 के नए मानकों के अनुसार, नए हेलमेट का अधिकतम वजन 1.2 किलोग्राम होना चाहिए। अब यह सीमा 1.5 किलोग्राम है।
– सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, 15 जनवरी के बाद केवल ISI प्रमाणित हेलमेट्स ही बेचे जाएंगे।
- Advertisement -