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नई दिल्ली। केंद्र सरकार के मोटर वाहन नियमों में किए गए के बदलाव के बाद अब उन लोगों को भी फायदा होगा जो मध्यम कलर ब्लाइंड (Medium color blind) हैं। क्योंकि अपने मोटर वाहन नियमों में बदलाव करते हुए इन लोगों को भी ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) देने का फैसला लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी की थी।
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने केंद्रीय मोटर वाहन (सीएमवी) नियम-1989 के फॉर्म-1 और फॉर्म-1ए में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है। इससे हल्के ओर मध्यम वर्णान्ध नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। मंत्रालय का कहना है कि ‘दिव्यांगजन’ नागरिकों को परिवहन आधारित सेवाएं विशेषरूप से ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठा रहा है। बयान में कहा गया है कि ‘दिव्यांगजन’ नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परामर्श जारी किया जा चुका है। अब कलर ब्लाइंड लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परामर्श जारी किया जा रहा है।
दरअसल, मंत्रालय को बताया गया था कि कलर ब्लाइंड नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) जारी नहीं किया जा रहा है, ऐसे में इस बारे में चिकित्सा विशेषज्ञ संस्थानों से राय मांगी गई। उनकी सिफारिशों के आधार पर हल्के तथा मध्यम वर्णान्ध लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) जारी करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, गंभीर वर्णान्ध नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के आदेश नहीं दिए गए हैं।
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