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मंडी। जिला एवं सत्र (विशेष) जज मंडी आरके शर्मा की अदालत ने चरस (Charas) रखने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतान होगा। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 14 मार्च 2016 को अन्वेक्षण अधिकारी निरीक्षक लखबीर सिंह सीआईडी (CID) थाना भराड़ी शिमला अपनी पुलिस टीम (Police Team) के साथ समय करीब 7 बजकर 35 मिनट शाम को बल्ह पुल तहसील पधर में मौजूद थे। इस दौरान एक व्यक्ति रोपा की तरफ से आ रहा था, उस व्यक्ति ने अपने दाहिने हाथ में एक थैला पकड़ रखा था। पुलिस पार्टी ने व्यक्ति को रूकने को कहा तो वह पीछे की ओर भागने लगा, जिसे अन्वेष्ण अधिकारी निरीक्षक लखबीर सिंह (Inspector Lakhbir Singh) ने अपनी टीम की सहायता से करीब 10 मीटर के फासले में काबू कर लिया। शक के आधार पर उसके बैग की तलाशी लेने पर बैग से 1 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर सीआईडी थाना भराड़ी में मामला दर्ज हुआ था। मामले की तफ्तीश निरीक्षक लखबीर सिंह ने अमल में लाई थी और तप्तीश पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में दायर किया गया।
अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने की। अभियोजन पक्ष ने अदालत (Court) में 10 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। दोषी ने भी अपने बचाव में एक गवाह का बयान कलमबन्द करवाया था। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी विजय शर्मा पुत्र चेत राम गांव भद्रवाड़ डाकघर दुर्गापुर तहसील सरकाघाट जिला मंडी द्वारा 1 किलो 500 ग्राम चरस रखने का अपराध संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है और अदालत ने आरोपी आरोपी विजय शर्मा को एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) की धारा 20 के तहत दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।
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