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बीस रुपए की बोतल के वसूले थे 99 रूपए, अब रेस्टोरेंट को देना होगा तीन हजार हर्जाना
अजय कुमार / चंडीगढ़। बीस रुपए कीमत वाली पानी की दो बोतलों के 99-99 रुपए चार्ज करना (Sector 26, Chandigarh) चंडीगढ़ के सेक्टर.26 स्थित ड्रिंकरी रेस्टोरेंट (Drinkery Restaurant) को महंगा पड़ गया। राज्य उपभोक्ता आयोग (State Consumer Commission Chandigarh) ने रेस्टोरेंट को तीन हजार रुपए हर्जाना (Three Thousand Rupees Compensation) भरने को कहा है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता से अतिरिक्त रूप से वसूले 158 रूपए वापस करने को कहा है। सेक्टर 63 निवासी हर्ष वासु गुप्ता (Harsh Vasu Gupta) ने ड्रिंकरी रेस्टोरेंट को प्रतिवादी बनाते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के फरवरी 2023 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें शिकायत को आयोग ने रद्द कर दिया था। चार अप्रैल 2021 को प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता से दो किनले वाटर बोतलों के 99.99 रुपए चार्ज किए थे। जबकि इनका एमआरपी 20.20 रूपए था।
ज्यादा चार्ज वसूलने की अनुमति नहीं
प्रतिवादी ने कहा कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट (Legal Metrology Act) के तहत होटल और रेस्टोरेंट द्वारा (Water Bottles) पानी की बोतल पर एमआरपी (MRP) से ज्यादा चार्ज करने पर कोई निषेध नहीं है, हालांकि राज्य उपभोक्ता आयोग ने कहा कि एमआरपी में सभी प्रकार के टैक्स शामिल होते हैं। ऐसे में किसी को भी इसे इससे ज्यादा चार्ज वसूलने की अनुमति नहीं है। शिकायतकर्ता का कुल बिल 3,651 रूपए आया था। इस पर 2.5 प्रतिशत का जीएसटी भी लिया गया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह 9 अक्टूबर 2023 को सेक्टर-7 सी के ही सिंगला ट्रेडर्स एवं सप्लायर से वैसी ही किनले की बोतल 20 रुपए में लाया था, जिस पर कोई जीएसटी नहीं लगाया गया था। दलील दी गई कि प्रतिवादी पक्ष 20 रुपए की बोतल का लगभग चार गुना ज्यादा पैसा नहीं वसूल सकता। आयोग ने शिकायतकर्ता के केस को मंजूर करते हुए निचले आयोग के फैसले को रद्द करते हुए यह आदेश सुनाया है।