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मंडी। कोर्ट (court) ने चेक बाउंस के दोषी को डेढ़ लाख (1,50,000) रुपए जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। निश्चत समय में जुर्माना न अदा करने पर उसे तीन माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस जुर्माना राशि को शिकायतकर्ता के पक्ष में बतौर हर्जाना अदा किया जाएगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजिंद्र कुमार के न्यायालय ने बल्ह तहसील के नेरचौक निवासी सीता राम पुत्र टोडर की शिकायत (Complaint) पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर बल्ह तहसील के रोउ (दियारगी) निवासी आरोपी लेख राज चौधरी पुत्र डुमणु राम को उक्त जुर्माना राशि अदा करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता एमएल शर्मा के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी लेखराज ने अपनी देनदारी चुकाने के लिए शिकायतकर्ता को एक चेक जारी किया था।
शिकायतकर्ता ने जब चेक को भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया था। शिकायतकर्ता ने आरोपी को 15 दिनों का कानूनी नोटिस (Notice) जारी करके राशि की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद भी राशि की अदायगी न करने पर शिकायतकर्ता ने अदालत में निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दायर करके आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस का अभियोग साबित हुआ है, जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त जुर्माना राशि अदा करने की सजा सुनाई है। आरोपी के निश्चित समय में जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जबकि आरोपी से प्राप्त जुर्माना राशि को शिकायतकर्ता के पक्ष में बतौर हर्जाना अदा किया जाएगा।
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