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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में केमिकल निकोटीन (Chemical nicotine) बैन कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक जनहित याचिका भी जारी की है, जिसमें इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं। बता दें, इस मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (High Court) में काफी समय से सुनवाई चल रही थी।
कोर्ट के आदेशों के अनुसार कुदरती निकोटीन बेचना और खरीदना अपराध नहीं है लेकिन केमिकल निकोटीन को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। याचिकाकर्ता हेमंत गोस्वामी का कहना है कि निकोटीन इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों और कीड़े-मकोड़ों के लिए भी खतरनाक है। पहले इसे पेस्टीसाइड श्रेणी में रखा गया था लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। बता दें, केमिकल निकोटीन की 1 ग्राम मात्रा भी 30 लोगों को मारने के लिए काफी है। इसलिए इसे बैन करना भी जरूरी है।
हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब में पहले केमिकल निकोटीन (Chemical nicotine) पर प्रतिबंध लगाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इसके बाद फोर्स बनाकर केमिकल निकोटीन बेचने वालों पर लगाम लगाने का तीनों ने दावा किया है और कहा है कि ऐसे लोगों पर आईपीसी की धारा 284 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
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