- Advertisement -
CHILD MARRIAGE : हमीरपुर। बिझड़ी की बल्ह पंचायत में बाल विवाह की सूचना मिलते ही बाल विकास परियोजना अधिकारी मौके पर पहुंचे और लड़की के परिवार से वार्तालाप किया। बताया जा रहा है कि जिस लड़की की शादी की जा रही थी उसकी उम्र 18 वर्ष से 3 माह कम थी। इसकी सूचना मिलने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी बिझड़ी जीत राम चौधरी व पर्यवेक्षिका राज कुमारी और संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान व उप- प्रधान को साथ लेकर लड़की के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार को समझाया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी करना कानूनन अपराध है। साथ ही कम उम्र में लड़की की शादी होने पर उससे संबंधित समस्याओं के बारे भी परिवार को चेताया गया। सभी के समझाने पर उक्त परिवार ने लड़की के बालिग होने तक शादी रोकने का फैसला लिया है।
लड़की का परिवार इस बात के लिए राजी हो गया कि वह अपनी लड़की की शादी 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही करेंगे। इस संबंध में लड़की के पिता ने बताया कि उन्होंने लड़की की शादी जन्म कुंडली में लड़की की आयु अनुसार तय की थी, जिसके अनुसार लड़की 18 वर्ष की हो चुकी है। जबकि स्कूल रिकार्ड के अनुसार अभी 18 साल से कम है। लेकिन, उन्होंने आश्वस्त किया कि अब वह लड़की की शादी उसके 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही करेंगे।
- Advertisement -