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‘खूबसूरत’ बनाने वाली कंपनियों के दावे निकले झूठे तो लगेगा 50 लाख का जुर्माना
Last Updated on February 9, 2020 by
नई दिल्ली। अब से उन कंपनियों (Companies) को भारी भरकम जुर्माने का भुगतान करना होगा जिनके खूबसूरत बनाने के दावे फेल हो जाते हैं। भारत सरकार ने स्किन फेयरनेस, बहरापन, शरीर की लंबाई बढ़ाने, बालों का झड़ना, मोटापा (Obesity) और अन्य किस्म के विज्ञापनों के दावे करने वाली कंपनियों पर दावे फेल होने की सूरत में 50 लाख तक का जुर्माना (Fine) लगाने का प्रावधान किया है।
दरअसल, भारत सरकार ने आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम, 1954 (Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954) में बदलाव का प्रस्ताव किया है। नकली और लोगों में भ्रम फैलाने वाले विज्ञापनों और दावों पर रोक लग सके ऐसें में यह प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आते हैं जब कुछ कंपनियों के दावे झूठे निकलते हैं जिससे ग्राहक कंज्यूमर कोर्ट का रुख करते हैं। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (Offensive advertisement) अधिनियम, 2020 के नए ड्राफ्ट के मुताबिक, पहली बार नकली विज्ञापन पर देने पर 10 लाख का जुर्माना और 2 साल की जेल का प्रवाधान है। वहीं, अगर कंपनी फिर से ऐसा ही कदम उठाती है तो जुर्माना राशि बढ़ाकर 50 लाख कर दी जाएगी।