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Lockdown के बाद काम शुरू करने वाली कंपनियां अपने कर्मचारियों को देंगी मेडिक्लेम की सुविधा
नई दिल्ली। भारत में जारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के चलते पूरे देश को 3 मई तक के लिए लॉकडाउन पर रखा गया है। इस बीच बीमा नियामक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडा) ने लॉकडाउन के बाद कामकाज शुरू करने वाली सभी कंपनियों के लिए कर्मचारियों को मेडिकल इंश्योरेंस (Medical insurance) देना जरूरी कर दिया है। इसके लिए इरडा की तरफ से एक सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है। बता दें कि इससे पहले संस्थानों को अपने कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं था। लेकिन अब हर कंपनी को अपने कर्मचारियों को आवश्यक रूप से मेडिकल इंश्योरेंस देना होगा।
इरडा द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि सभी औद्योगिक और कमर्शियल प्रतिष्ठानों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों को कामकाज शुरू करने से पहले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) को अपनाना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के साथ उन्हें सभी कर्मचारियों को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी देना अनिवार्य है। सर्कुलर में इरडा ने बीमा कंपनियों से व्यापक हेल्थ पॉलिसी मुहैया कराने का सुझाव दिया है। इरडा ने अपने इस सर्कुलर में कहा है कि संस्थानों को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी केवल ताजा स्थितियों को देखते हुए ही नहीं देनी चाहिए बल्कि हमेशा के लिए यह व्यवस्था करनी चाहिए। उसने इंश्योरेंस कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को इस तरह बनाने के लिए कहा जिससे छोटे उद्यमों के बजट में भी इन्हें ले पाना संभव हो।