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consumer-forum-order: मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने एलईडी टीवी के निर्माता, विक्रेता और केयर सेंटर को उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रुपये हर्जाना और 3000 रुपये शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा उपभोक्ता का एलईडी टीवी सैट 20 अप्रैल तक निशुल्क ठीक करने के आदेश भी दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेन्द्र वैद्य और सदस्यों विभूती शर्मा व आकाश शर्मा ने मंडी के जवाहर नगर निवासी अनूप धवन पुत्र इंद्रजीत धवन की शिकायत को उचित मानते हुए विश्वकर्मा मंदिर के नजदीक स्थित पठानिया ई जोन, नेरचौक स्थित हाटेश्वरी केयर सेंटर और दिल्ली स्थित सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उक्त फैसला सुनाया है। फोरम ने विक्रेता, केयर सेंटर और निर्माता को उपभोक्ता के एलईडी टीवी में यूएसबी कनेक्शन और पिक्चर फोरमेट की खराबी 20 अप्रैल तक निशुल्क ठीक करने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर उन्हें एलईडी की कीमत 12,800 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित उपभोक्ता को लौटानी होगी।
फोरम में याचिका की पैरवी स्वयं करने वाले उपभोक्ता अनूप धवन ने सोनी ब्रांड का एलईडी टीवी विक्रेता पठानिया ई जोन से खरीदा था। लेकिन, एलईडी टीवी को लगाने के कुछ ही देर बाद जब उपभोक्ता ने यूएसबी पोर्ट को कनेक्ट करना चाहा तो इसने ठीक ढंग से कार्य नहीं किया। ऐसे में उपभोक्ता ने विक्रेता को इस खराबी के बारे में जानकारी दी। तकनीकी विशेषज्ञों से चैक करवाने के बावजूद भी खराबी ठीक नहीं हुई। केयर सेंटर की ओर से भी वरिष्ठ अभियंता ने टीवी को चैक किया। लेकिन, वह भी ठीक नहीं कर पाए, जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विक्रेता, केयर सेंटर व निर्माता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को फोरम में शिकायत दायर करनी पड़ी, जिसके चलते फोरम ने उन्हें उपभोक्ता के पक्ष में उक्त हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा उपभोक्ता की एलईडी को भी तत्काल निशुल्क ठीक करने का फैसला सुनाया है।
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