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Himachal: पद का दुरुपयोग कर जाली प्रमाण पत्र बनाने के दोषी को 2 साल कैद
Last Updated on April 6, 2021 by Sintu Kumar
ऊना। अपने पद का दुरुपयोग कर जाली प्रमाण पत्र बनाने पर एसीजेएस ऊना मनीषा गोयल (ACJS Una Manisha Goyal) की अदालत ने मंगलवार को नारी गांव के एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। दोषी की पहचान सुजीत कुमार निवासी नारी के रूप में हुई है। अदालत (Court) ने दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत दो-दो साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा विभिन्न धाराओं के तहत 5-5 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। जुर्माना ना अदा करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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जिला न्यायवादी भीषम चंद ने बताया कि सुरजीत कुमार ने धोखाधड़ी से इनकम (Income) का जाली प्रमाण पत्र बनाकर पत्नी को आंगनबाड़ी में नौकरी दिलवाई थी। इसकी शिकायत पात्र व्यक्ति ने तहसीलदार बंगाणा से की, जिसके बाद तहसीलदार (Tehsildar) ने मामले की जांच की। जांच में पाया गया कि सुरजीत कुमार ने बतौर वार्ड पंच अपने पद का दुरुप्रयोग करते हुए जाली प्रमाण पत्र बनाया है, जिसकी शिकायत तहसीलदार बंगाणा ने 7 जुलाई 2009 को पुलिस के पास सौंपी। पुलिस (Police) ने तुंरत कार्रवाई करते हुए सुरजीत कुमार के खिलाफ 420, 465, 468 व 471 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया। मंगलवार को हुए फैसले के दौरान एसीजेएस ऊना मनीषा गोयल की अदालत ने सुरजीत कुमार को दोषी करार दिया और सभी धाराओं के तहत दो-दो साल की सजा सुनाई। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इसके अलावा दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। जिला न्यायवादी भीषम चंद ने बताया कि इस केस में 19 गवाह पेश किए गए।
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