-
Advertisement
फांसी से बचने के लिए International Court की शरण में निर्भया के दोषी, मुकेश की याचिका खारिज
Last Updated on March 16, 2020 by
नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप (Nirbhaya Gangrape)के दोषियों के खिलाफ चौथा डेथ वारंट जारी गया है। सभी दोषियों को 20 मार्च सुबह साढ़े पांच बजे फांसी होगी। लेकिन, इससे पहले दोषियों ने फांसी की सजा पर रोक लगाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट (International Court) का रुख किया है। दोषियों ने फांसी की सजा पर रोक लगाने के साथ ही दोषियों ने मांग की है कि कोर्ट निचली अदालत से सभी रिकॉर्ड वापस मंगवाए लेकिन वे अपना पक्ष रख सकें। इसके अलावा दोषी मुकेश की याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दोषी ने इस याचिका में अपनी पहली वकील के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए like करे हिमाचल अभी अभी का facebook page
निर्भया के दोषियों के वकील ए पी सिंह ने अंतरराष्ट्रीय अदालत को लिखे इस पत्र को नीदरलैंड (Netherlands) के दूतावास को दिया गया है जो ICJ को भेजा गया है। गौर हो, इससे पहले भी दोषी नए-नए कानूनी हथकंडे अपना कर तीन बार फांसी की सजा से बच चुके हैं। उधर, सभी दोषियों के परिजनों ने भी राष्ट्रपति के समक्ष इच्छामृत्यु की मांग रखी है। इच्छामृत्यु की मांग करने वाले लोगों में दोषियों के माता-पिता भाई बहन और उनके बच्चों का नाम भी शामिल है। परिवार का कहना है कि उन सभी को इच्छामृत्यु देने से भविष्य में होने वाली रेप जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी देश के महापापियों को माफ़ किया जा चुका है। क्षमा करना ही सबसे बड़ी शक्ति का उदाहरण है।