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नई दिल्ली। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में फांसी की सजा पाए चारों दोषी (Nirbhaya convicts) अंगदान नहीं कर पाएंगे। दिल्ली की एक अदालत (Court) ने फांसी पर लटकाए जाने वाले निर्भया गैंगरेप के 4 दोषियों से मिलने की अनुमति मांगने वाले एक एनजीओ (NGO) की याचिका खारिज कर दी है। एनजीओ दोषियों को अंग दान (organ donation) करने के लिए प्रेरित करना चाहता था।
दरअसल, निर्भया के दोषियों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करने और उनसे एक बैठक की मांग को लेकर पटियाला हाउस अदालत में एक अर्जी दाखिल की गई थी। याचिका में लिखा था कि इससे वे चैन से मर सकेंगे और लोगों को अंगों से फायदा भी पहुंचेगा। एक गैर सरकारी संगठन की तरफ से दायर अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। गुरुवार को सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि इस अर्जी पर अपना पक्ष रखने के लिए समय चाहिए।
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