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नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को लेकर ‘चोरों के सरदार’ (Sardar of thieves) वाले बयान के संबंध में मुंबई (Mumbai) के एक कोर्ट ने कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को 3 अक्टूबर को पेशी के लिए समन (Summon) भेजा है। बतौर याचिकाकर्ता, बयान से प्रधानमंत्री के समर्थकों की भावनाएं आहत हुईं। राहुल ने पिछले साल पीएम का नाम लिए बिना ‘चोरों के सरदार’ वाला ट्वीट किया था। राहुल ने राफेल सौदे को लेकर पीएम नरेन्द्र मोदी की आलोचना करने के दौरान उन्हें ‘चोरों का सरदार’ कहा था।
गिरगाम मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 28 अगस्त को समन जारी करते हुए वायनाड के कांग्रेस सांसद को तीन अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। यह समन महेश श्रीश्रीमाल नामक एक व्यक्ति की शिकायत पर जारी किया गया है। अदालत की तरफ से जारी किए गए समान में कहा गया है, ‘राहुल राजीव गांधी आईपीसी की धारा 500 के तहत एक आरोप में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। आपको तीन अक्टूबर 2019 को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया जाता है।’ बता दें कि कांग्रेस नेता आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा दायर मानहानि की दो शिकायतों में महाराष्ट्र में पहले ही मुकदमों का सामना कर रहे हैं।
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