- Advertisement -
मंडी। अदालत (Court) ने चरस (Charas) रखने के आरोप में हरियाणा के दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी आरके शर्मा ने सोमवार को सुनाई। जुर्माना (Fines) अदा न करने पर दोनों दोषियों को एक एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने की।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में 11 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी प्रदीप कुमार और सुनील द्वारा 1 किलो, 306 ग्राम चरस रखने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है। अदालत ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की धारा 20 के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
उप जिला न्यायवादी मंडी (Mandi) नवीना राही ने बताया कि 18 जनवरी, 2016 को अन्वेक्षण अधिकारी मुख्य आरक्षी नन्द लाल सुंदरनगर थाना अपनी पुलिस टीम के साथ सुंदरनगर के पास चौमुखा में यातायात चेकिंग कर रहे थे।
इस दौरान मंडी की ओर से आई एक कार (Car) जिसमें दोनों आरोपी प्रदीप कुमार पुत्र जगत सिंह निवासी सागी तहसील व जिला रोहतक (हरियाणा) और सुनील पुत्र राम फल जिला पानीपत (हरियाणा) बैठे थे। जब कार को चेक किया तो कार की ड्राइवर सीट के नीचे से एक कैरी बैग में 1 किलो 306 ग्राम चरस बरामद हुई थी।
- Advertisement -