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नशीली दवाओं के साथ पकड़े दोषी को तीन साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
Last Updated on January 24, 2020 by Deepak
ऊना। अदालत (Court) ने शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act ) के एक मामले में आरोपी को तीन साल का साधारण कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह सजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिया लाल आजाद की अदालत ने हरोली के घालूवाल निवासी आरोपी नरेश कुमार सैनी को दोषी करार देते हुए सुनाई। वहीं एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act ) की धारा 28 के तहत छह माह का कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने बताया कि 14 सितंबर, 2013 को इंस्पेक्टर संजय कुमार, हेडकांस्टेबल विजय कुमार के साथ हमीरपुर रोड स्थित गांव बरनोह में ट्रैफिक चेकिंग ड्यूटी पर थे। जहां करीब साढ़े 12 बजे एक नैनो कार हमीरपुर की ओर से ऊना की तरफ आ रही थी। पुलिस ने कार को जांच के लिए रोका और पूछताछ में चालक ने अपना नाम नरेश कुमार बताया। वह वाहन के दस्तावेज और अपना ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस को न दिखा सका।
संदेह होने पर जब उसकी कार की जांच की गई और तलाशी लेने पर दो बैग मिले, जो ड्राइवर सीट के नीचे छिपे हुए थे। बैगों की जांच पर पुलिस ने उनमें से मोमोटिल की 3000 गोलियां बरामद कीं। जबकि स्पास्मो प्रोक्सिवॉन के 40 कैप्सूल और स्पास्मो प्रोक्सिवॉन के 88 कैप्सूल आरोपी के कब्जे से बरामद किए थे। वह इन तमाम नशीली दवाओं का कोई भी लाइसेंस नहीं दिखा सका, जिसके चलते पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। जिसे बाद में अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए अदालत में आठ गवाहों प्रस्तुत किए।